प्रचार प्रसार हेतु संबद्ध वाहन की अनुमति 5 मई तक
निर्वाचन आयोग द्वारा श्री हेमंत वागद्रे द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रत्याशी श्री रामू टेकाम के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए वाहन स्कॉर्पियो एमपी-04-बीसी 7750 एवं इनोवा एमपी 04 जेडजे 5536 को पूर्व में दी गई अनुमति में संशोधन किया गया है।
मतदान तिथि में संशोधन हो जाने के कारण अब ये वाहन 5 मई 2024 की शाम 5 बजे तक प्रचार प्रसार कर सकेंगे। अपर कलेक्टर बैतूल श्री जयप्रकाश सैय्याम द्वारा इस आशय का आदेश जारी किया गया है।
एक अन्य आदेश के अनुसार श्री बसंत माकोड़े द्वारा भाजपा प्रत्याशी श्री दुर्गादास उईके के पक्ष में वाहन पिकअप वेन अशोक लिलेंड एमपी 48-जी-1918 को प्रचार प्रसार करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। वाहन 5 मई 2024 की शाम 5 बजे तक प्रचार प्रसार कर सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में 26 अप्रैल की मतदान तिथि 7 मई हो जाने के कारण 24 अप्रैल तक दी गई अनुमति को 5 मई 2024 तक के लिए संशोधित किया गया है।
Author: papajinews
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